प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)

एक दुर्घटना बीमा योजना दुर्घटना के कारण मृत्यु या दिव्यांगता के लिए आकस्मिक मृत्यु और दिव्यांगता कवर करती है।

  • फ़ायदे
  • 1. मृत्यु की स्थिति में – 2 लाख रुपये
  • 2.  यह एक आंख की पूर्णतः या अपूरणीय दृष्टि हानि या एक हाथ या पैर के उपयोग में कमी की स्थिति में – 1 लाख रुपये
  • 3. दोनों आंखों की पूर्ण और अपूरणीय क्षति या दोनों हाथों या पैरों के उपयोग में कमी की स्थिति में – 2 लाख रुपये

बीमा किस्त

रु.12/- प्रति सदस्य प्रति वर्ष। योजना के तहत प्रत्येक वार्षिक कवरेज अवधि के 1 जून को या उससे पहले एक किस्त में

कवरेज अवधि

कवर 1 जून से 31 मई तक एक साल की अवधि के लिए होगा.

पात्रता

व्यक्तिगत बचत खाता बैंक खाताधारक जिनकी आयु 18 वर्ष (पूर्ण) और 70 वर्ष (जन्मदिन के निकट आयु) के बीच है,  

दस्तावेज़

  • पहचान का प्रमाण – आधार कार्ड / मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी)/ मनरेगा कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस /पैन कार्ड/ पासपोर्ट
  • आधार से लिंक्ड सक्रिय बैंक बचत खाते का विवरण

कोई भी अपने बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके ऑनलाइन पीएमएसबीवाई खाता खोल सकता है।पीएमएसबीवाई ऑफ़लाइन में नामांकन करने के लिए, कोई भी व्यक्ति उस स्थान पर जा सकता है जहां उसका बचत खाता है या उम्मीदवार फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक साइट https://jansuraksha.gov.in/Forms-PMSBY.aspx पर जा सकते हैं।

राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर – 1800-180-1111 / 1800-110-001 

  • योजना की विशेषताएं व्यक्ति किसी भी समय योजना से बाहर निकल सकते हैं और बाद में पुनः इसमें शामिल हो सकते हैं। भुगतान किया गया प्रीमियम धारा 80 सी के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र है, तथा 1 लाख रुपये तक की प्राप्त बीमा राशि धारा 10(10डी) के अंतर्गत कर मुक्त है।   

पीएमएसबीवाई को भारत सरकार द्वारा मई 2015 में लॉन्च किया गया था। इसे निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, को किफायती बीमा उपलब्ध कराने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

Source:- google.com

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