RTI अपील की प्रक्रिया
RTI अधिनियम, 2005 के तहत दो स्तरों पर अपील की जा सकती है:
1. प्रथम अपील (First Appeal)
कब करें?
- जब सूचना अधिकारी (PIO) ने 30 दिन के भीतर जवाब न दिया हो।
- या अगर मिली सूचना अधूरी / गलत / भ्रामक हो।
- या अगर सूचना देने से मना कर दिया गया हो।
कब तक करें?
- सूचना प्राप्त न होने की स्थिति में: 30 दिन के भीतर
- यदि उत्तर मिला है लेकिन संतोषजनक नहीं है: उत्तर मिलने की तिथि से 30 दिन के भीतर
किसके पास करें?
- उसी विभाग के उच्च अधिकारी / अपीलीय प्राधिकृत अधिकारी (Appellate Authority) के पास।
कैसे करें?
- साधारण कागज पर लिखकर अपील करें।
- RTI आवेदन की प्रति और उत्तर की प्रति संलग्न करें (यदि मिला हो)।
- प्रथम अपील का कोई शुल्क नहीं है।
2. द्वितीय अपील (Second Appeal)
कब करें?
- यदि प्रथम अपील के बाद भी जवाब न मिले या आप संतुष्ट न हों।
कब तक करें?
- प्रथम अपील के आदेश के 90 दिनों के भीतर।
किसके पास करें?
- राज्य सूचना आयोग (State Information Commission) या
- केन्द्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission) — यह निर्भर करता है कि संबंधित विभाग राज्य सरकार का है या केंद्र सरकार का।
कैसे करें?
- फॉर्मेट में द्वितीय अपील लिखें।
- आवेदन की प्रति, प्रथम अपील की प्रति, और संबंधित दस्तावेज संलग्न करें।
- द्वितीय अपील का भी कोई शुल्क नहीं है।
अन्य विकल्प:
शिकायत (Complaint) भी दर्ज की जा सकती है, अगर:
- कोई PIO ही नियुक्त नहीं है।
- PIO आपसे अनावश्यक शुल्क मांग रहा है।
- सूचना देने से मनमाने कारणों से इंकार किया गया हो।
आप यह शिकायत सूचना आयोग में सीधे कर सकते हैं।
RTI अपील फॉर्म (उदाहरण):
प्रथम अपील के लिए फॉर्मेट:
प्रति,
[विभाग का अपीलीय प्राधिकारी]
[विभाग का नाम और पता]
विषय: RTI अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रथम अपील
महोदय,
मैंने दिनांक ______ को RTI आवेदन किया था। मुझे आज तक उत्तर नहीं मिला है / मिला उत्तर अधूरा है / सूचना देने से मना कर दिया गया है। कृपया मेरी अपील पर विचार करें।
संलग्न:
1. RTI आवेदन की प्रति
2. उत्तर की प्रति (यदि उपलब्ध हो)
भवदीय,
[नाम, पता, मोबाइल नंबर, हस्ताक्षर]