RTI अपील प्रक्रिया (Appeal Process)

RTI अपील प्रक्रिया (Appeal Process)


RTI अपील की प्रक्रिया

RTI अधिनियम, 2005 के तहत दो स्तरों पर अपील की जा सकती है:


1. प्रथम अपील (First Appeal)

कब करें?

  • जब सूचना अधिकारी (PIO) ने 30 दिन के भीतर जवाब न दिया हो।
  • या अगर मिली सूचना अधूरी / गलत / भ्रामक हो
  • या अगर सूचना देने से मना कर दिया गया हो

कब तक करें?

  • सूचना प्राप्त न होने की स्थिति में: 30 दिन के भीतर
  • यदि उत्तर मिला है लेकिन संतोषजनक नहीं है: उत्तर मिलने की तिथि से 30 दिन के भीतर

किसके पास करें?

  • उसी विभाग के उच्च अधिकारी / अपीलीय प्राधिकृत अधिकारी (Appellate Authority) के पास।

कैसे करें?

  • साधारण कागज पर लिखकर अपील करें।
  • RTI आवेदन की प्रति और उत्तर की प्रति संलग्न करें (यदि मिला हो)।
  • प्रथम अपील का कोई शुल्क नहीं है।

2. द्वितीय अपील (Second Appeal)

कब करें?

  • यदि प्रथम अपील के बाद भी जवाब न मिले या आप संतुष्ट न हों।

कब तक करें?

  • प्रथम अपील के आदेश के 90 दिनों के भीतर

किसके पास करें?

  • राज्य सूचना आयोग (State Information Commission) या
  • केन्द्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission) — यह निर्भर करता है कि संबंधित विभाग राज्य सरकार का है या केंद्र सरकार का।

कैसे करें?

  • फॉर्मेट में द्वितीय अपील लिखें।
  • आवेदन की प्रति, प्रथम अपील की प्रति, और संबंधित दस्तावेज संलग्न करें।
  • द्वितीय अपील का भी कोई शुल्क नहीं है।

अन्य विकल्प:

शिकायत (Complaint) भी दर्ज की जा सकती है, अगर:

  • कोई PIO ही नियुक्त नहीं है।
  • PIO आपसे अनावश्यक शुल्क मांग रहा है।
  • सूचना देने से मनमाने कारणों से इंकार किया गया हो।

आप यह शिकायत सूचना आयोग में सीधे कर सकते हैं।


RTI अपील फॉर्म (उदाहरण):

प्रथम अपील के लिए फॉर्मेट:

प्रति,  
[विभाग का अपीलीय प्राधिकारी]  
[विभाग का नाम और पता]  

विषय: RTI अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रथम अपील

महोदय,  
मैंने दिनांक ______ को RTI आवेदन किया था। मुझे आज तक उत्तर नहीं मिला है / मिला उत्तर अधूरा है / सूचना देने से मना कर दिया गया है। कृपया मेरी अपील पर विचार करें।

संलग्न:  
1. RTI आवेदन की प्रति  
2. उत्तर की प्रति (यदि उपलब्ध हो)

भवदीय,  
[नाम, पता, मोबाइल नंबर, हस्ताक्षर]

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